उत्तराखंड के वन दरोगा भर्ती से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। बताया जा रहा है कि वन आरक्षियों के वन दरोगा बनने और सीधी भर्ती से नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने भर्ती मामले में सुनवाई के बाद राज्य सरकार को कई बड़े आदेश दिए हैं।

मिली जानकारी के अनुसार वन आरक्षी / वन बीट अधिकारी संघ के अध्यक्ष हर्षवर्धन ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसमें  उन्होंने कहा था कि सरकार वन दरोगा के 316 रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भर देना चाहती है। इससे वन आरक्षियों की पदोन्नति का अवसर खत्म हो जाएगा। याचिकाकर्ता का कहना था कि पूर्व में वन दरोगा के पद 100 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाते थे। सरकार ने वर्ष 2018 मे नियमावली में संशोधन कर इस पद को सीधी भर्ती से भरने का निर्णय लिया।

बताया जा रहा है कि मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने वन दरोगा के 316 पदों में से 105 पदों को सीधी भर्ती और 211 को पदोन्नति से भरने के आदेश दिए है। जिससे अब कर्मचारियों को लाभ मिल सकेगा।

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