उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने बिजली के तकरीबन हर वर्ग के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। उन्हें विलंब अधिभार में तीन महीने तक शत-प्रतिशत छूट देने के फैसले पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई। इस फैसले से राज्य के छह लाख विद्युत उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।
मंत्रिमंडल ने प्रदेश के 75 किलोवाट तक विद्युत क्षमता वाले राज्य के घरेलू, वाणिज्यिक, एलटी औद्योगिक और निजी नलकूप श्रेणी के उपभोक्ताओं को विलंब अधिभार से छूट देने का निर्णय लिया। यह योजना तीन महीने तक लागू रहेगी। इस फैसले से सरकार को करीब 230 करोड़ की आर्थिक हानि उठानी होगी। ऊर्जा सचिव राधिका झा ने बताया कि इससे पहले कोविड के दौरान लाकडाउन में भी यह छूट होटल, रेस्टोरेंट व ढाबों को प्रदान की गई थी। इसीतरह धर्मशालाओं व सिनेमाहालों को भी तीन माह के फिक्स चार्ज से छूट देने का निर्णयलिया गया था।