हरिद्वार। अंग्रेजी शराब पर उत्तराखंड में ओवर रेटिंग आम बात है। ओवर रेटिंग को लेकर शराब की दुकानों पर आए दिन झगड़े भी होते रहते हैं। राजधानी देहरादून में हाल ही में एक मामला सामने आया, जिसमें दुकान संचालक पर 75000 का जुर्माना लगाया गया।

अब हरिद्वार में उपभोक्ता आयोग ने ₹10 की ओवर रेटिंग के लिए शराब ठेकेदार पर ₹25 लाख का जुर्माना लगाया है, जो उसे शिकायतकर्ता को हर्जाने के रूप में देना होगा। शिकायतकर्ता अमित कुमार निवासी चेंबर नंबर 515 रोशनाबाद कचहरी हरिद्वार ने शराब दुकान ग्राम धनौरी के अनुज्ञापी अशोक कुमार निवासी हीरा हेड़ी पोस्ट इकबालपुर थाना झबरेड़ा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

उनका आरोप था कि उसने अपने परिचित के डेबिट कार्ड से विपक्षी की दुकान से 19 सितंबर 2021 को अंग्रेजी शराब की बोतल खरीदी थी। उसने डेबिट कार्ड से 790 रुपये डेबिट कि थे, जबकि बोतल पर 780 प्रिंट रेट था ।

उन्होंने जब शराब दुकान संचालक से 10 रुपये अधिक लेने की बात कही तो उसके साथ गाली-गलौज की गई। कहा गया कि वो 10 रुपये अधिक लेते हैं, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।

इस पर उसने उपभोक्ता आयोग में दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष कंवर सेन सदस्य अंजना चड्ढा और विपिन कुमार ने उपरोक्त फैसला सुनाया है। आयोग ने शिकायतकर्ता को 25 लाख रुपये देने का आदेश दिया है।

कार्रवाई: शराब पर ओवर रेटिंग,ठेका मालिक देगा 25 लाख, पढिये माजरा…

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