नई दिल्ली । कोरोना वायरस की चौथी लहर पर काबू पाने के लिए राजधानी दिल्‍ली में नाइट कर्फ्यू लगेगा। दिल्‍ली सरकार ने 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच, कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। इस दौरान जरूरी सेवाओं और इमर्जेंसी मूवमेंट की परमिशन होगी, मगर बाकी लोग तय वक्‍त के बीच नहीं निकल सकेंगे।

मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री सत्‍येंद्र जैन बार-बार कह चुके हैं कि लॉकडाउन कोई हल नहीं है। ऐसे में नाइट कर्फ्यू के जरिए मूवमेंट पर थोड़ी रोक लगाने की कोशिश है। सोमवार को दिल्‍ली में कोरोना वायरस का पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्‍यादा हो गया जिसके बाद सरकार को तुरंत ऐसा कदम उठाना पड़ा। विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन के अनुसार, 5% से कम पॉजिटिविटी रेट सुरक्षित है।

*दिल्‍ली में नाइट कर्फ्यू की अहम बातें*

नाइट कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा बाकी का घूमना-फिरना और सड़कों पर निकलना प्रतिबंधित रहेगा।

सरकार ने इसको लेकर पूरी लिस्ट जारी कर दी है। जिनको नाइट कर्फ्यू से छूट मिली है, उनको कई श्रेणियों में बांटा गया है।

अधिकारियों को आईकार्ड दिखाना होगा, वहीं ऐसी श्रेणी भी बनाई गई है, जिनमें लोगों को ई पास लेने होंगे।

इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन (गुड्स) पर रोक नहीं होगी। इसके लिए अलग से मंजूरी या ई पास की जरूरत नहीं होगी।

नाइट कर्फ्यू तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा।

मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली के लोगों की सुरक्षा को लेकर हुए यह कदम उठाया गया है क्योंकि दिल्ली में कोरोना के मामलों में काफी उछाल आया है।

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