देहरादून। उत्तराखंड में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 12 जिलों में घोषित चुनाव कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर दिया है। यह निर्णय उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में लिया गया है।

 

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 21 जून 2025 को पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें हरिद्वार को छोड़कर 12 जनपदों में ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया था। नामांकन प्रक्रिया 25 से 28 जून तक चलनी थी।

लेकिन अब आयोग ने स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद आरक्षण की नियमावली विधिवत अधिसूचित न होने के कारण सरकार की पूरी आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। इस वजह से किसी भी पद पर आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे में नामांकन और आगे की चुनावी कार्यवाहियों को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है और मामले की अगली सुनवाई 25 जून को निर्धारित की है।

क्या है मामला?
गणेश दत्त काण्डपाल और दीपक किरोला द्वारा दायर रिट याचिकाओं में कहा गया है कि राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण संबंधी नियमावली को अभी तक सरकारी गजट में अधिसूचित नहीं किया है। कोर्ट ने इस आधार पर पंचायत चुनावों में आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

क्या होगा आगे?
अब चुनाव प्रक्रिया दोबारा तभी शुरू होगी, जब हाईकोर्ट इस मामले में अंतिम आदेश पारित करेगा और राज्य सरकार आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करेगी। तब तक के लिए सभी चुनावी कार्य रोक दिए गए हैं।

यह निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 24 जून 2025 को अधिसूचना जारी कर लिया गया है।

 

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