देहरादून। समग्र शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड के तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम [RTE] की धारा 12(1)(c) के अंतर्गत शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु चयनित बच्चों के नामांकन में आने वाली दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अपर राज्य परियोजना निदेशक श्री कुलदीप गैरोला द्वारा जारी आदेश के अनुसार, लॉटरी प्रक्रिया में चयनित बच्चों को निजी विद्यालयों में नामांकन के लिए एक और अवसर प्रदान किया जा रहा है।
पूर्व में चयनित बच्चों को 07 अप्रैल से 20 अप्रैल 2025 तक नामांकन की समय-सीमा निर्धारित की गई थी। लेकिन इस अवधि में सार्वजनिक अवकाशों के चलते कई अभिभावक निर्धारित समय में बच्चों का नामांकन नहीं करा पाए। इस स्थिति को संज्ञान में लेते हुए राज्य परियोजना कार्यालय ने पुनः 24 अप्रैल से 28 अप्रैल 2025 तक पोर्टल खोलने का निर्णय लिया है।
इस दौरान निजी विद्यालय विद्यालय लॉगिन पोर्टल के माध्यम से बच्चों के प्रवेश की पुष्टि कर सकेंगे और संबंधित छात्रों को ऑनलाइन पोर्टल पर Enrolled कर सकेंगे।
निर्देश और अनुपालन:
- समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने विकासखंड के निजी विद्यालयों को स्पष्ट दिशा-निर्देश देने के लिए कहा गया है, ताकि समयबद्ध तरीके से प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जा सके।
- यह निर्णय प्रदेश भर के बच्चों के शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने और किसी भी तरह की प्रशासनिक रुकावट को दूर करने के उद्देश्य से लिया गया है।
इस निर्णय से उन अभिभावकों को राहत मिलेगी जो किसी कारणवश समय रहते अपने बच्चों का नामांकन नहीं करा पाए थे। समग्र शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि इस अवधि के बाद प्रवेश की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।