कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत इसके रोकथाम एवं बचाव हेतु सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था हेतु गणमान्य व्यक्तियों/सचिवालय प्रवेश पत्र धारक विभागीय अधिकारियों एवं सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को छोडते हुये अन्य सभी बाहरी व्यक्तियों का सचिवालय में प्रवेश पूर्णतयः वर्जित किया गया था।

इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देश पर अब वर्तमान परिदृष्य में सम्यक विचारोपरान्त संक्रमण में आयी कमी के दृष्टिगत उक्त आदेश को निरस्त करते हुये सरकारी अथवा व्यक्तिगत कार्य से सचिवालय में आने वाले बाहरी आगन्तुकों / मीडिया से सम्बन्धित पत्रकारों को पूर्व की भांति कतिपय प्रतिबन्धों के साथ सचिवालय में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान की गई है।

सचिवालय में आने वाले आगन्तुक द्वारा मास्क/ फेस कवर का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जायेगा बगैर मास्क/फेस कवर के आगन्तुक को सचिवालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नही दी जायेगी। मुख्य सुरक्षा अधिकारी का दायित्व होगा कि वे अपने अधीन सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दें कि ये आगन्तुक को स्पष्ट अवगत कराये कि जिस अधिकारी से भेंट हेतु प्रवेश पत्र दिया गया है उसी अधिकारी से भेंट करें, सचिवालय में अन्य अधिकारियों के कार्यालय में अनावश्यक प्रवेश न करें, शासकीय कार्यों में व्यवधान उत्पन्न न हो।

इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आगान्तुक पास जारी होने के समय से दो घण्टे की अवधि से अधिक समय तक सचिवालय परिसर में नहीं रहेंगे।

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