Uttarakhand News: उत्तराखंड में धामी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अब अवैध निर्माण करने पर सजा नहीं होगी। बताया जा रहा है कि प्रदेश में भवनों के अवैध निर्माण में सजा के प्रावधान को हटा दिया गया है। लेकिन अब जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार कैबिनेट ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत लाए गए उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है। प्रदेश में अब अवैध निर्माण या भवन निर्माण में मानकों की अनदेखी करने पर सजा नहीं होगी, लेकिन पहले से अधिक जुर्माना वसूला जाएगा।

बताया जा रहा है कि इसी तरह मत्स्य कानून में भी सजा प्रावधान हटा दिया गया है और इसमें न्यूनतम 2000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

By admin

You missed