अनलॉक 5 में उत्तराखंड सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करी है जिसमें प्रदेश में 15 अक्टूबर के बाद सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स और थियेटर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे साथ ही साथ स्वीमिंग पूल और मनोरंजन पार्क को भी 15 अक्टूबर के बाद खोलने की अनुमति सरकार ने दे दी है। 15 अक्टूबर के बाद विभिन्न समारोह में 100 से अधिक व्यक्ति भी शिरकत कर सकेंगे। हालांकि, इसके लिए उन्हें जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। छोटे क्षेत्रों के हॉल में कुल क्षमता के 50 प्रतिशत और अधिकतम 200 लोगों को ही एकत्र होने की अनुमति दी जाएगी। वहीं बड़े खुले स्थानों पर व्यक्तियों की संख्या के विषय में जल्द ही गृह मंत्रालय अलग गाइडलाइन जारी करेगा।
वहीं दूसरे देशों से आने वाले प्रवासियों और विदेशी पर्यटकों को भी आने की अनुमति होगी, हालांकि इसके लिए उन्हें स्मार्ट सिटी देहरादून के पोर्टल पर स्वयं का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसमें साफ किया गया है कि जिला प्रशासन बिना राज्य सरकार की अनुमति के जिले में किसी प्रकार का लॉकडाउन नहीं लगा सकेगा। प्रदेश में यात्रियों के लिए ट्रेन और हवाई संचालन केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही होगा। उत्तराखंड के भीतर एक से दूसरे जिले में आने पर कोई रोकटोक नहीं होगी। इतना जरूर है कि इन सभी को स्मार्टसिटी देहरादून वेबपोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
वहीं बाहर से आने वालों पर्यटकों की रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट व बार्डर पर थर्मल स्केनिंग और दस्तावेजों की जांच की जाएगी। किसी पर तरह के लक्षण पाए जाने पर उसका एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। पांच दिन से अधिक समय के लिए बाहर जाने पर 10 दिन का होम क्वारंटाइन करना होगा